मऊ: एक तरफ तो यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यूपी में भी कोरोना के मामले अब रोज 500 के पार जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप पंचायच चुनाव के प्रत्याशी हैं और आप चुनाव के दौरान ही कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा।
पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति न केवल चुनाव लड़ सकेंगे, बल्कि अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर सकेंगे। जी हां, इसके लिए उम्मीदवार को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान वह पांच से अधिक व्यक्तियों को साथ न रखे। इतना ही नहीं चुनावी सभा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा।
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने सोमवार को पंचायत चुनाव में संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी। इतना ही नहीं मतदाता मास्क लगाने के बाद ही मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
कोविड मरीज या आइसोलेशन में रह रहा व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसे अपना नामांकन पत्र प्रस्तावक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के साथ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। उसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही संक्रमित को मतदान से पहले पीठासीन अधिकारी को सूचित करना होगा।
पीठासीन अधिकारी सबसे अंत में संक्रमित व्यक्ति को मतदान करने की इजाजत देंगे। साथ ही इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी। इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्र पर पीपीई किट उपलब्ध करवाएंगे। पीपीई किट पहनने के बाद ही पीठासीन अधिकारी संक्रमित व्यक्ति को मताधिकार का उपयोग कराएंगे।