मऊ: बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की शस्त्र लाइसेंस मामले में एक अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। बता दें कि इसी मामले में दो नवम्बर 2020 को पंजाब की रोपड़ जेल से पेशी के दौरान कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश जारी था। मुख्तार अंसारी पर दक्षिण टोला थाने में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने ज्यूडिशियल रिमांड के लिए विवेचक के आवेदन पर 21 सितंबर 2020 को वारंट भी जारी किया था। मुख्तार की पेशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा की अदालत में 21 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन वहां की जेल से मुख्तार के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेसिंग से रिमांड बनाने की थी।
मुख्तार अंसारी के वकील दारोगा सिंह ने सीजेएम न्यायालय में आवेदन दिया है कि मुख्तार अंसारी अस्वस्थ हैं और यात्रा करने में असमर्थ हैं। इसलिए वीडियो कांफ्रेसिंग से ही ज्यूडिशियल रिमांड बनाया जाए। कोर्ट ने इस मामले के विवेचक को 23 अक्टूबर को मय मामले की केस डायरी के साथ तलब किया था। सीजेएम ने केस डायरी और जेल अधीक्षक और सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह को सुनकर दो नवम्बर 2020 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अभियुक्त की उपस्थिति में ज्यूडिशियल रिमांड स्वीकृत किया था। अब इसी मामले में मुख्तार की एक अप्रैल को पेशी होगी।