मऊ: जिले में फर्जी पते से असलहा लेने के मामले बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी पेश की गई। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम फर्रूख इनाम सिद्दीकी ने अभियोजन अधिकारी और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह के तर्कों को सुना। सीजेएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्तार की न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 6 मई के लिए अगली तिथी तय किया है।

बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मऊ के दक्षिण टोला थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानंद मिश्रा की तहरीर पर 5 जनवरी 2020 मे आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। इस रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी सहित आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है। उनपर आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने कुछ लोगों के असलहा लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को अपने लेटर पैड पर लिखकर सिफारिश की थी। जिससे जिलाधिकारी ने उन लोगों के लाइसेंस जारी कर दिए थे।

वहीं पूरे मामले की हुई जांच में जिनके असलहा लाइसेंस जारी हुए थे उनके नाम पता फर्जी मिले। असलहा लाइसेंस के पते फर्जी मिलने के बाद मुख्तार अंसारी सहित सभी लोगों के विरुद्ध दक्षिण टोला थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी सहित सभी के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट मे पेश किया। इसी मामले को लेकर सोमवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। वहीं पेशी के बाद कोर्ट ने छह मई की अगली तारीख तय की है।

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