मऊ: जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति के साथ ही कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। इसके बावजूद समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पहले ही कर दिया जाता है।
इस प्रकार के विवाह प्रायः अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है, जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम -2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होेने पर 02 वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनो का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 14 मई को है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बाल विवाह को रोकने के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है।
जिला प्रशासन ने सभ्यजनों से अनुरोध करते हुए कहा है कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय के संरक्षण अधिकारी मोबाईल नम्बर- 9415882957 एवं बाल कल्याण समिति मोबाईल नम्बर-7052088121 अथवा 181/चाइल्ड हेल्प लाइन 1098/112 व अपने नजदीकी थाने पर देने का कष्ट करें।
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