मऊ: फर्जी असलहे के मामले में आरोपी मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर और सीजेएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान बांदा जेल से जेल मैनुअल के तहत मिलने वाली सुविधाओं की रिपोर्ट नहीं दिये जाने पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को फटकार लगाई। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की है।
बता दें कि बांदा जेल में मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में विशेष शासकीय अधिवक्ता कृष्णशरन सिंह ने अदालत में आवेदन कर मामले को एमपी व एमएलए कोर्ट प्रयागराज स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था। इसके तहत सुनवाई हुई। वीडियो कांफ्रेंसिग से हुई सुनवाई को लेकर कोर्ट ने जेल मैनुअल के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं की रिपोर्ट नहीं भेजने पर कड़ा रुख अख्तियार किया।
कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाते हुए पेशी पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। वहीं प्रभारी सीजेएम प्रीति भूषण की कोर्ट में भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित कर दी। अब गैंगस्टर और सीजेएम कोर्ट में सुनवाई 31 मई को निर्धारित की गई है।
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