लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले छह महीने तक के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके तहत शासकीय, अर्द्धशासकीय और स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारी अगले छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि पिछली बार यह पांबदी 25 नवंबर 2020 को छह महीने के लिए लगायी गई थी।
कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर और छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आवश्यक आदेश 25 मई को जारी कर दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण के तहत किसी सेवा और किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल पर रोक रहेगी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस एक्ट को छह महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल द्वारा भी सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी गई है।
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