लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी होने के बाद अब प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू सहित कई मामलों में ढील दी जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही यह छूट 21 जून से प्रभावी हो जाएगी। इसके तहत 21 जून की सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक बंदी पूरे राज्य में पहले की तरह ही लागू रहेगी। वहीं सप्ताह में इस पांच दिन की अवधि के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क खुल सकेंगे। इन सब को लेकर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी विभागों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी। प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक मॉल्स खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट, होटल और ईटिंग प्वाइंट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोविड-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा मिठाई की दुकानों, स्ट्रीट फूड सेंटर, फास्ट फूड की दुकानों में बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है।
वहीं शादी समारोह को लेकर 21 जून से बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी गई है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम पांच लोगों की ही उपस्थिति हो सकती है। सब्जी मंडियां खुले स्थानों पर संचालित की जाएंगी। स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी बंद रखे जाएं।
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