नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश की रफ्तार रुक सी गई थी। वहीं अब करोना संक्रमण के मामलों में कमी भी दर्ज की जा रही है। यही वजह है कि सरकारें एक के बाद कोविड नियमों में छूट दे रही हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए मेट्रो व डीटीसी को अब सौ प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की छूट दे दी है। मेट्रो व बस स्टैंड पर लगने वाली भीड़ को इससे थोड़ी राहत मिलेगी। अब सभी सीट पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अभी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने काफी हद तक दिल्ली को खोलने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजनीतिक सम्मेलन, समाजिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद आयोजन, समारोह के आयोजन पर पाबंदी बरकार रखी गई है। वहीं अब शादी-समारोह में 50 लोगों की जगह 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिल गई है। इसके साथ ही अंतिम यात्रा में भी शामिल होने वाले लोगों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 100 लोगों की कर दी गई है।

शनिवार को डीडीएमए की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार दिल्ली में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स को भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने का निर्देश दे दिया गया है। इसी तरह ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। डीटीसी की अंतरराज्यीय बस को भी 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ऑटो रिक्शा, ग्रामीण टैक्सी, फटफट सेवा, टैक्सी, कैब में दो लोगों से ज्यादा को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। आरटीवी में 11 लोग सवारी कर सकेंगे।

इन सबके साथ ही कोविड की शर्तो के साथ स्पा भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। स्पा में पीपीई किट पहनकर ही स्पा कर्मी काम करेंगे और 30 मिनट से अधिक सेवा नहीं देंगे। उपभोक्ताओं को लिखित रूप में देना होगा कि वह कोविड संक्रमित नहीं हैं। वहीं बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन की भी अनुमति दे दी गई है। इस एक्जिबिशन में सिर्फ बिजनेस से जुड़ी गतिविधिया ही होंगी। अधिकृत साप्ताहिक बाजार को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन पूजा-पाठ के लिए एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। डीडीएमए का दिशा-निर्देश सोमवार से सुबह पांच बजे से लागू होगा।

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