लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाय को लेकर बुधवार को बड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी गाय काटने के एक आरोपी जावेद की जमानत याचिका को रद्द करते हुए किया।

न्यायालय ने आगे कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हर देशवारी का फर्ज है कि वह गाय का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा भी करें। काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत जावेद नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिए हैं।

बता दें कि इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव दे चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह केंद्र सरकार के साथ समन्वय में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

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