लखनऊ: उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए 6800 पदों पर होने जा रही भर्ती पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि एक दिसम्बर 2018 को जारी विज्ञापन में 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, इससे अधिक एक भी पद पर बिना विज्ञापन प्रकाशित किए भर्ती न की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने भारती पटेल और पांच अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित किया है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि इस मामले में क्या करना है, यह राज्य सरकार तय करे क्योंकि उसी ने यह स्थिति पैदा की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उक्त विज्ञापन के क्रम में 69 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्त नहीं की जा सकती है।

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