मऊ : जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव, निवासी सरवां, थाना-सरायलखंसी, जनपद-मऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा ग्राम सरवां स्थित कुल तीन गाटा के रकबा 378 कड़ी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.153 हेक्टेयर है, उस जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 15 लाख रुपए है। बता दें कि बैजनाथ यादव पुत्र खुदी यादव के खिलाफ थाना सराय लखंसी में विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। बैजनाथ यादव ने ग्राम सरवां स्थित आराजी संख्या 797 रकबा 58 कड़ी,आराजी संख्या 1449 रकबा 269 कड़ी एवं आराजी संख्या 1109 रकबा 53 कड़ी की जमीन अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की थी।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं एवं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद है एवं जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्यवाही भी की जाएगी।