लखनऊ : हथियार के एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर दिल्ली में सात असलहे खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील मनोज त्रिपाठी ने कहा कि अभियुक्त के पास से प्रतिबंधित बोर के काफी मात्रा में कारतूस बरामद हुए थे और लखनऊ स्थित महानगर पते से जारी लाइसेंस के आधार पर दिल्ली में खरीदे गए शस्त्र लाइसेंस को दिल्ली पुलिस ने निरस्त भी कर दिया था। यह भी कहा गया है कि अभियुक्त लगातार फरार चला था जिससे वह गत दिनों महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान डालने भी नहीं गया।
अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग किया है। कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ निचली अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी है तथा वह अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है।
इसे भी पढ़ें– मुख्तार की पत्नी के नाम की 50 लाख की संपत्ति कुर्क
पत्रावली के अनुसार, महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था जिसके बाद अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया था। कहा गया कि अब्बास ने खुद को निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी दिए और अनुमति लिए धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया और उस पर कई हथियार लिए।
ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए लिंक पर क्लिक करें।