लखनऊ : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव पर रोक लगा दी है। आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। बता दें कि 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी।

रामपुर से पूर्व सपा विधायक मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट से तीन वर्ष की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित की थी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उस पर उप चुनाव की घोषणा की। 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाना प्रस्तावित था।

रामपुर में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना प्रस्तावित थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि मोहम्मद आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।

वहीं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और खतौली विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव के लिए अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी। 10 से 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी।

ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए लिंक पर क्लिक करें।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *