वाराणसी: नैनी सेंट्रल जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को एक और मुकदमे में राहत मिली है। घोसी से सांसद अतुल राय को करीब 11 साल पहले दर्ज में मुकदमे में राहत मिली है। वाराणसी की एमएलए कोर्ट ने सांसद अतुल राय को इस मामले में दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है। इस केस में सांसद अतुल राय के साथ 22 अन्य आरोपियों को भी अदालत ने बरी कर दिया है। ये मामला पुलिस टीम पर हमले से जुड़ा हुआ था।
बता दें कि साल 2011 में पुलिस टीम पर हमले का आरोप सांसद अतुल राय समेत 22 अन्य पर लगा था। कैंट थाने का ये मामला था, जिसमें तत्कालीन कैंट थानाप्रभारी सुनील वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कुछ असलहों के साथ जिंदा कारतूस और छह खोखे बरामद हुए थे। सांसद अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि अदालत ने विचारण के बाद सांसद अतुल राय समेत 22 अन्य को दोषमुक्त कर दिया है।
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गौरतलब है कि बसपा सांसद अतुल राय साल 2019 में चर्चा में तब आए जब उन पर बलिया के एक लड़की ने दुराचार का आरोप लगाया था। इस मामले में लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और सांसद को जेल जाना पड़ा। इस मामले ने सुर्खियां एक बार फिर तब बटोरीं, जब पीड़ित युवती और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। आत्मदाह से पहले युवक और युवती ने सोशल मीडिया लाइव के जरिए सांसद अतुल राय और तत्कालीन वाराणसी के पुलिस अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में कई पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई थी।