लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगा दी। अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहराने व साल साल की सजा सुनाने के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मुख्तार अंसारी ने 2003 में एक जेलर को धमकाने व जान से मारने की धमकी दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सजा पर रोक लगाते हुए मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।

दरअसल 2003 में लखनऊ के जिला जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें धमकी थी। अवस्थी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने जेल में बंद अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का निर्देश दिया था, इस पर उन्हें धमकी दी गई थी। अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन पर पिस्तौल तान दी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।

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