मऊ: चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की पेशी मंगलवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। इस दौरान आरोपियों की ओर से आरोप से मुक्त किए जाने के लिए दी गई अर्जी पर बहस हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में आदेश के लिए दो मई की तिथि नियत की। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने 10 मार्च 2021 को बिना अनुमति समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। जिससे सड़क पर जाम लग गया। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना विधायक अब्बास अंसारी, गणेशदत्त मिश्रा, मोहम्मद मूसा आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया।
मामला सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें आरोपियों की ओर से प्रार्थना पत्र देकर आरोप से मुक्त किए जाने की मांग की गई हैं। आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता और अभियोजन की ओर से एपीओ रविंद्र प्रताप यादव ने बहस की। सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में आदेश के लिए दो मई की तिथि नियत की।