नई दिल्ली: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर को राहत देने से इनकार कर दिया है। उमर अंसारी ने लखनऊ के जियामऊ में जमीन हड़पने के मामले में दर्ज मुकदमा को रद्द करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उमर अंसारी को राहत नही मिली थी। उमर अंसारी फिलहाल फरार चल रहा है।
दरअसल, लखनऊ के जियामऊ में जमीन को अवैध तरीके से हथियाने के मामले में मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटे उमर और अब्बास अंसारी आरोपी हैं। राज्य पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उमर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इनमें चार मामले मऊ के अलग-अलग थानों में और एक-एक गाजीपुर और लखनऊ जिलों में दर्ज हैं। छह मामलों में से चार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हैं, जबकि एक-एक धोखाधड़ी और अभद्र भाषा का है। उत्तर प्रदेश पुलिस गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसके छोटे बेटे उमर के खिलाफ दर्ज अलग-अलग मामलों में उनका पता लगाने के लिए छापेमारी कर रही है।
गौरतलब है कि पांच बार का विधायक मुख्तार बांदा जिला जेल में बंद है। जबकि उनकी पत्नी अफशा अंसारी कई मामलों में वांछित हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं। उसका बेटा उमर अंसारी 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में दर्ज एक अभद्र भाषा मामले में वांछित है। लखनऊ मामले में उमर पर अपने भाई अब्बास और पिता मुख्तार के साथ जियामऊ इलाके में कथित रूप से धोखाधड़ी से ‘शत्रु संपत्ति’ हासिल करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
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