लखनऊ : करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में अब फैसला 13 जून को आएगा। शनिवार को मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने बीते 17 मई को मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास में आए फैसले की नकल पेश की। इसमें उन्होंने अदालत में पक्ष रखा कि गैंगस्टर के गैंग चार्ट में शामिल मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने मुख्तार को दोष मुक्त कर दिया है। इसके बाद न्यायालय ने फैसले की तिथि 13 जून नियत की है।

मालूम हो कि करंडा क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इन दोनों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था। हालांकि दोनों मामलों में मुख्तार दोष मुक्त हो चुका है। गैंगस्टर का मामला एमपी- एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मालूम हो कि बीते छह मई को मुख्तार अंसारी की ओर से बहुत हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसले की तिथि 20 मई नियत की थी।

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