पटनाबिहार में जातीय गणना पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा लिया है। 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी। चार मई को पटना हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाई गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बिहार सरकार को जाति गणना कराने का अधिकार नहीं है। जाति आधारित गणना पर रोक की मांग को लेकर कुल छह याचिका दायर की गई थी। सभी याचिका खारिज हो गई है।

बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पांच दिनों तक विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सात जुलाई को राज्य में जाति-आधारित सर्वे कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं और बिहार सरकार की दलीलों को सुना गया था।

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