मऊ: जिले में हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि पूरा मामला मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र का है। सुरहुरपुर गांव के रहने वाले वादी प्रेमचंद चौहान की बेटी ममता की 2016 में चालिसवा के रहने वाले सूर्यप्रकाश चौहान के साथ शादी हुई थी। प्रेमचंद का आरोप था कि उसकी बेटी ममता को दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। ससुराल वालों ने 26 सितंबर 2017 को ममता को दहेज के लिए मार डाला।
पीड़ित प्रेमचंद्र ने दर्ज मामले में ममता के ससुर रामाश्रय, सास कमली और पति सूर्यप्रकाश को आरोपी बनाया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजी सी राणा प्रताप सिंह और अधिवक्ता बालेंदुभूषण सिंह ने 8 गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद सास कमली और ससुर रामाश्रय को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। वहीं आरोपी पति सूर्य प्रकाश चौहान को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड जमा हो जाने पर पचास प्रतिशत धनराशि मृतक महिला के माता-पिता को देने का आदेश दिया।